ओमीक्रोन को लेकर गहलोत सरकार गंभीर, राजस्थान में कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य होगा…CM बोले- नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती बरतें

जयपुर. कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार से मिले निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर हो गई है. यही वजह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा की. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार ने जो कोरोना की दूसरी लहर में जो कमी रखी थी, उसे वह नहीं दोहरा रही है. इसको लेकर केंद्र सरकार जिस तरह से गंभीरता दिखा रही है. उसकी गंभीरता को हमें समझना होगा और उसी दिशा में सख्ती के साथ काम करने की जरूरत है.
गहलोत ने कहा कि लोग कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही मची उसका दर्द अभी भूले नहीं भूले है.अब ऐसे हालात पैदा न हो इसलिए बचने के लिए हमें यह करना चाहिए. उन्होंने यूपी चुनाव टालने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव को लेकर कहा कि अगर ऐसे समय यह टिप्पणी आई है तो यह बहुत बड़ी बात है. हालांकि कई लोग इसके राजनैतिक मायने भी निकाल रहे है.
सीएम ने गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेट्री अभय कुमार को कहा कि राज्य सरकार को भी इस पर कदम उठाने चाहिए. हम किस तरह की सख्ती कर सकते हैं. इस पर काम करने की जरूरत है. केंद्र सरकार ने जो SOP जारी की है, उसके बाद अब राज्य सरकार को भी उसी के अनुसार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत है. रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्सपर्ट डॉक्टर से आने वाले दिनों में क्या कदम उठाए जाएं, इसके सुझाव मांगे.
आज दोपहर में कोविड को लेकर ओपन VC हुई थी जिसमें डॉक्टर्स व एक्सपर्ट्स की राय ली गयी थी, उसीके कन्टीन्यूएशन में जिला स्तर पर कैसे वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए और प्रोटोकॉल्स की प्रभावी पालना कराई जाए इसे लेकर आज शाम 6:30 बजे सभी डिविजनल कमिश्नर, कलक्टर,CMHO के साथ VC से मीटिंग करेंगे।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 24, 2021
लग सकती है पाबंदी:
टीकाकरण को भी किसी सरकारी योजना से जोड़ा जा सकता है. ऐसा होने पर अगर वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी तो उन लोगों को उस सरकारी योजना का फायदा मिलना भी बंद हो जाएगा.
सिनेमाघरों में दोनों डोज लगाने पर ही जाने की अनुमति का नियम लागू किया जा सकता है.
रेस्टोरेन्ट में भी खाना उसे ही सर्व किया जाएगा, जिसने दोनों डोज लगवा ली बस और ट्रेन में सफर करने से पहले भी दोनों डोज लगवाना अनिवार्य किया जा सकता है.
सार्वजनिक जगह पर भी इस बात की जांच की जा सकती है आप ने दोनों डोज लगवाई या नहीं.
स्कूल, ऑफिस, स्पोर्ट्स सहित सार्वजनिक कार्यक्रम में भी उसी व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी, जिसने दोनों डोज लगवा ली
यह शर्तें उन्हीं पर लागू होगी, जिन्होंने पहली डोज लगवा ली लेकिन सेकंड डोज का समय खत्म होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई.
पहली डोज लगवाने के बाद अगर दूसरी डोज लगने में समय है तो उसके ऊपर यह नियम शर्तें लागू नहीं होगी.
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