कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी कट्स ने सड़क हादसों के मामले में जताई चिंता

जयपुर. दुनियाभर में हर साल सड़क हादसों में 12 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा देते हैं. इनमें से आधी मौत असुरक्षित तरीके से सड़क पर चलने से होती हैं. ग्लोबल हैल्थ ऑब्जरवेटरी (जीएचओ) के आंकड़े बताते हैं कि उच्च आय वाले देशों के मुकाबले कम और मध्यम आय वाले देशों में सड़क दुर्घटनाओं ज्यादा होती हैं.
कुछ ऐसी ही जानकारी दी कट्स इंटरनेशनल (कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी) की ओर से कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी कर्ज द्वारा आज मोटर वाहन अधिनियम 2019 के 2 वर्ष पूर्ण होने पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास थे. उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 राजस्थान राज्य में भी लागू हो चुका है इस अधिनियम के तहत सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना नहीं करने पर कार्यवाही की जा रही है उन्होंने कहा कि हमें सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर ध्यान देना होगा साथ ही हमारा दायित्व यह भी होना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाई उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाने में अभी एंबुलेंस के आने का समय 18 मिनट के इस में लगने वाले समय को कम करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि 50% सड़क दुर्घटना है लापरवाही के कारण से होती है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार में प्रभावी तालमेल जरूरी है उन्होंने क्रोमा केयर पॉलिसी बाल सुरक्षा पॉलिसी बनाने की भी आवश्यकता बताई
कार्यशाला के प्रारंभ में कट्स के निर्देशक जॉर्ज चेरियन ने कहां की मोटर वाहन अधिनियम देश में 100 वर्ष पुराना था आज के समय में सड़क सुरक्षा के तहत इस अधिनियम में बदलाव की जरूरत थी इस अधिनियम में संशोधन हेतु कर्ज लंबे समय से कार्यरत थी इसके लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों से लगातार संपर्क करते हुए भारत सरकार को इस अधिनियम में संशोधन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए इस संशोधन अधिनियम 2019 में पूरे देश में लागू हो चुका है इस अधिनियम को लाने का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है साथ ही यातायात नियमों की सख्ती से पालना करना है उन्होंने बताया कि 1.5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का शिकार हो जाते हैं इसमें देखा गया है कि 18 से 35 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ज्यादातर युवा मृत्यु के शिकार होते हैं कार्यशाला में चेरियन ने इस बात को प्रमुखता से रखा कि राज्य में सड़क सुरक्षा हेतु राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण की आवश्यकता है
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कर्ज के मधुसूदन शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 की पैरवी हेतु किए गए कार्यों का प्रस्तुति करण दिया तकनीकी सत्र में संयुक्त परिवहन आयुक्त निधि सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में बच्चों की सुरक्षा हेतु नई नीति बनाए जाने की आवश्यकता है उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी इसी सत्र में सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर गिरिधर गोयल ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु अधिनियम चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जा रहा है इसी सत्र में पीपुल्स ट्रस्ट की प्रेरणा सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा के तहत मुख्य रूप से एक अच्छे मददगार की आवश्यकता है जो कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर सके उसे तुरंत चिकित्सालय पहुंचाएं कार्यशाला में करीब 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया कार्यशाला के समापन पर कर के अमित बाबू ने धन्यवाद ज्ञापित किया.
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