कोरोना का कहर: राजस्थान में सिनेमा हॉल, थिएटर 19 अप्रैल तक के लिए बंद

राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है. साथ ही आदेश मे कहा है की जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के आधार पर रात्रि कालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय लेंगे. रात 8:00 बजे से पूर्व एवं सुबह 6:00 बजे के पश्चात कर्फ्यू के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति भी नहीं होगी.
वहीँ कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी. इस संबंध में राजस्थान गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए एंटी कोविड-19 टीम का गठन करने के साथ ही सख्ती से दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाएगी. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने का होगा काम.
राज्य से बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, वरना गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए उसे क्वारंटाइन किया जाएगा.
नई गाइडलाइन में जिन स्थानों पर 5 से अधिक संक्रमित व्यक्तियों का समूह चिन्हित किया गया है. उसे जिला कलेक्टर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक कार्रवाई करेगा.
सरकारी कार्यालयों में अध्यक्ष की ओर से आवश्यकता अनुसार 75% कार्मिकों को कार्य के लिए बुलाया जाएगा. शेष कार्मिक work-from-home की स्थिति में रहेंगे.
कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी पीजी की नियमित कक्षा प्रतिबंधित या बंद रहेगी. लेकिन, प्रायोगिक कक्षा हेतु स्टूडेंट लिखित अनुमति के बाद जा सकेंगे.
रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन रेस्टोरेंट्स में टेकअवे डिलीवरी पर यह लागू नहीं होगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. बॉर्डर पर भी सख्ती शुरू हो गई है. हरियाणा बॉर्डर पर 72 घंटे के पहले की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी होगी. इसके बगैर एंट्री नहीं मिलेगी. बाहरी वाहनों की सघन जांच शुरू हो गई है. बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों वापस भेजा जाएगा. वहीं भारी और मालवाहक वाहनों को राजस्थान में एंट्री दी जा रही है.
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