दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: मास्क को बताया ‘सुरक्षा कवच’ कार में अकेले ड्राइव करने पर भी लगाना होगा मास्क

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलोंं को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने एक आदेश में अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क जरूरी बताया है. अदालत का कहना है कि अगर कोई अकेला भी कार चला रहा है, तो उसे भी मास्क लगाना अनिवार्य है.
मास्क को बताया सुरक्ष कवच:
दरअसल न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं. अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्ष कवच’ जैसा होता है.
कार को भी माना जाएगा पब्लिक प्लेस:
अदालत ने कहा कि वैज्ञानिक और विदेशी सरकारें भी मास्क पहनने की सलाह देते हैं. इस महामारी की बहुत सी चुनौतियां हैं और मास्क पहनना जरूरी है, चाहे व्यक्ति को वैक्सीन लगी हो या नहीं अदालत ने कहा कि कार को भी पब्लिक प्लेस माना जाएगा इसलिए उसमें भी मास्क पहनना जरूरी है.
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