राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइन जारी, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी…शादियों में शामिल हो सकेंगे इतने लोग

जयपुर. कोरोना संक्रमण में कमी के बीच जारी की गई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है. नई गाइडलाइन में रात्रि 11बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा. दो दिन पहले जारी हुई गाइडलाइन में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है. हालांकि, आमजन को कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखने की अपील भी गई है.
विवाह आयोजन के संबंध:
शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी. प्रदेश के समस्त राजकीय/निजी कार्यालयों में समयानुसार 100 प्रतिशत कार्मिक अनुमत होंगे. सभी कार्मिकों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल (विशेषकर 2 गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.
रेस्टोरेंट सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे:
सरकार की ओर से जारी निर्देश के तहत रेस्टोरेंट को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स भी 100 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक उन व्यक्तियों के लिए खोले जा सकेंगे, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम एक डोज लगवा ली हो. जारी निर्देश के मुताबिक जिम/योगा सेंटर को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. इसी प्रकार स्वीमिंग पूल भी खुल गए है. लेकिन जिन्होंने कोविड की कम से कम एक डोज लगवा ली है, उन्हें ही अनुमति दी जाएगी.
नो मास्क, नो मूवमेंट की सख्ती से पालना:
सरकार ने जारी निर्देश में सभी जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्तों को ‘नो मास्क, नो मूवमेंट’ की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आवश्यकता के मुताबिक सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे. जिला प्रशासन क्वॉरेंटाइन नियमों के उल्लंघन और कोविड प्रोटोकॉल की निगरानी रखेंगे. साथ ही एनसीसी, एनएसएस, जन अनुशासन कमेटियों का सहयोग लेते हुए प्रशासन लोगों को कोविड के प्रति जागरूक किया जाएगा.
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