1 सितंबर से बजेगी स्कूलों की घंटी, कॉलेज और कोचिंग खोलने पर जारी हुए यें दिशा-निर्देश

जयपुर. राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से खुलेंगे. जिसके बाद कक्षाओं का नियमित संचालन किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मंत्री समूह की ओर से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन-अध्यापन गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है.
सीएम गहलोत ने मंत्री समूह ने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन अध्यापन गतिविधियां शुरू करने के लिए की गई सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है. गहलोत के निर्णय के बाद गृह विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना संक्रमण (Covid Infection) की रोकथाम के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
कक्षाएं केवल 50% उपस्थिति क्षमता के साथ खुल सकेंगी। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल व समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की सभी शैक्षणिक परिसरों में सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
शिक्षण संस्थानों में कक्षाओं का संचालन निम्न दिशा-निर्देशों के साथ शुरू होगा:- pic.twitter.com/tNTy6RP76q
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 12, 2021
गृह विभाग की जारी गाइडलाइन के मुताबिक ये नियम:
गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षण संस्थान के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ को वैक्सीन की दोनों खुराक लगी होने पर 1 सितंबर से 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है. जबकि स्कूल वाहन चालकों को वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक लगी होनी चाहिए.संबंधित संस्थान की ओर से ऑनलाइन पोर्टल पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या, बैठक क्षमता और कुल स्टाफ के वैक्सीनेशन की सूचना अपलोड करनी होगी.
शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस / ऑटो / कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे.नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था एक सीट छोड़कर इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो.
अभिभावकों को देनी होगी लिखित अनुमति:
राज्य में शिक्षण संस्थानों के लिए गृह विभाग ने कुछ और भी शर्तें लागू की हैं. इसके तहत शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा. यदि अभिभावक ऑफलाइन अध्ययन के लिए बच्चों को नहीं भेजना चाहते तो संस्थान की ओर से दबाव नहीं बनाया जाएगा. ऐसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन कराया जाएगा.
कोविड पॉजिटिव होने पर 10 दिन के लिए बंद रहेगा कक्ष:
जारी गाइडलाइन के मुताबिक विद्यालय परिसर में किसी विद्यार्थी या स्कूल स्टाफ के कोविड पॉजिटिव मिलने पर प्रशासन की ओर से संबंध कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद किया जाएगा. साथ ही कोविड-19 के लक्षण मिलने पर संबंधित व्यक्ति, विद्यार्थी को निकटतम अस्पताल ले जाना होगा.
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