ग्रेटर नगर निगम विवाद: निलंबित मेयर सौम्या के बाद तीनों पार्षद भी पहुंचे हाई कोर्ट, अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी

जयपुर. जयपुर नगर निगम ग्रेटर विवाद ( Jaipur Greater Municipal Corporation controversy) मामले में सस्पेंड मेयर सौम्या गुर्जर के बाद अब निलम्बित तीनों पार्षदों ने भी हाई कोर्ट (High Court) में दस्तक दे दी है. आज इन तीनों पार्षद शंकर शर्मा, पारस जैन और अजय सिंह की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया है. उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 1 जुलाई तक टाल दी.
इस मामले में निगम आयुक्त ने 4 जून को बीवीजी कंपनी को भुगतान करने के मामले में मेयर के कक्ष में उनसे दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था. इस पर सरकार ने आएएस अधिकारी को जांच सौंपी थी. जांच के आधार पर सरकार ने तत्कालीन मेयर सौम्या गुर्जर और तीन पार्षदों को निलम्बित कर दिया था. उसे पहले मेयर और उसके बाद आज तीनों पार्षदों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. सभी की ओर से कहा गया है कि उन पर बिना सुनवाई का मौका दिए एक तरफा कार्रवाई की गई है.
इस मामले में निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने ज्योति नगर थाने में मामला भी दर्ज करवाया था. उस पर जांच करते हुए पुलिस ने न्यायालय में चालान भी पेश कर दिया. अपनी जांच में पुलिस ने सौम्या गुर्जर सहित पांच लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने और मारपीट करने के आरोपों को प्रमाणित माना है. चालान में पुलिस ने मेयर सौम्या गुर्जर, पार्षद शंकर शर्मा, पारस जैन, अजय सिंह और रामकिशोर प्रजापत के खिलाफ चालान पेश किया गया है.
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