राजस्थान में जारी हुई नई गाइडलाइन …आसान भाषा में जानिए पाबन्दियाँ

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के संक्रमण की दूसरी लहर के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के उद्देश्य से गहलोत सरकार ने नई guideline जारी कर दी है. मुख्यमंत्री ने पहले ही यह स्पस्ठ कर दिया था की रोज़ी रोटी चलती रहे इसके लिए लॉक डाउन नहीं लगय जाएगा.लेकिन लॉकडाउन की सख्ती से पलना कराई जाएगी ऐसे में एक तरफ जहां बोर्ड परीक्षाएँ रद्द कर दी गई है.वहीं राज्य में कई पाबन्दियाँ लगाई गई हैं.
कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस को देखते हुए राजस्थान में शुक्रवार शाम से 6 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew) रहेगा.
नई गाइडलाइन 16 अप्रैल से प्रभावी होगी. प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान और पुस्तकालयों को भी बंद कर दिया है.
जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे. इस गाइडलाइन में राज्य सरकार ने विवाह समारोह में लोगों की संख्या 50 निर्धारित की है. बैंड बाजा वादकों को इस संख्या से अलग रखा जाएगा. गाइडलाइन 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी.
जारी हुई गाइडलाइन के यह होंगे नियम:
सरकारी ऑफिस दोपहर बाद 4 बजे बंद हो जाएंगे.
सभी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
अंत्येष्टि में 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी.
राजस्थान में 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई हैं.
रेस्टोरेंट्स, क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
टेक अवे, होम डिलीवरी को रात 8 बजे तक ही अनुमति.
सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत क्षमता की ही अनुमति रहेगी.
31 मई तक विवाह समेत अन्य निजी समारोह में 50 से ज्यादा अतिथि नहीं बुलाए जा सकेंगे.
कोविड प्रोटोकॉल की उल्लंघन पर मैरिज गार्डन सील किया जाएगा.
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