लालू को रिहाई का प्रसाद, चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को मिली सशर्त जमानत

चारा घोटाला से जुड़े मामलों में एक साल से ज्यादा समय से जेल की सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इस फैसले के साथ ही लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. दुमका कोषागार से गबन के मामले को लेकर इससे पहले भी लालू की जमानत पर कई बार सुनवाई हो चुकी है. चारा घोटाले के इस मामले में दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी है. इस दौरान उन्हें एक लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि लालू यादव बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे.
आरजेडी प्रमुख के वकील देवर्षि मंडल के मुताबिक कोरोना संक्रमण की खबरों के बीच लालू के जमानत मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने कहा, हमें न्याय मिलने का भरोसा था. लालू जी अपनी आधी सजा काट चुके हैं. हाईकोर्ट ने इसी आधार पर उन्हें जमानत दी है. हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं.
लालू यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में इलाज करवा रहे हैं. करीब ढाई साल रिम्स रांची में इलाज कराने के बाद जनवरी में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते उन्हें 23 जनवरी 2021 को रिम्स से एम्स रेफर किया गया था.
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